Monday, March 5, 2018

‘डॉ. अम्बेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटिग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज’ साल 2013 (केंद्रीय डॉ. अम्बेडकर स्कीम फॉर सोशल अंतर-जाति विवाह योजना)

(REVISED IN 30.05.2016)
F.No.34-1/2013/DAF
Dr. Ambedkar Foundation Ministry of Social Justice & Empowerment
Dr. Ambedkar Scheme for Social Integration through Inter-Caste Marriages

केंद्रीय डॉ. अम्बेडकर स्कीम फॉर सोशल अंतर-जाति विवाह योजना

(I) Background 
1. Sociologists have argued that caste system is a hierarchical system in which castes are placed one above the other on the basis of social status and prestige. Dr. B. R. Ambedkar defined Indian caste system as a system based on graded inequality. It divides men into separate communities and one of its main feature, the practice of endogamy i.e. the social rule that requires an individual to marry within a specific culturally defined social group of which he/she is member, reinforces and sustains this separateness and it is this segregation, which has created difficulty in achieving Constitutional values of liberty, equality, fraternity etc in the society.
 2. Traditionally, marriage in Hindu society was a sacrament but after the passage of Hindu Marriage Act 1955 it can be treated as a contract. However, still marriages primarily take place on the traditional grounds of Jatis (caste) and up-jati (sub-caste). That means marriage is inextricably linked to Jati Vyavastha (caste system) with its roots in the religion.
3. Inter-caste marriages can be one of the significant steps to reduce the casteprejudices, abolish ‘untouchability’ and spread the values of liberty, equality, fraternity etc in the society.
4. Under the Centrally Sponsored Scheme for implementation of the Protection of Civil Rights Act (PCR) and Prevention of Atrocities (POA) Act, Central assistance to State Governments and Union Territory Administrations is provided towards incentive for intercaste marriages where one of the spouses belongs to Scheduled Caste.
5. The object no. XXXI in the Memorandum of Association of Dr. Ambedkar Foundation also mandates “To organize special campaigns for removal of untouchability and caste-based prejudices and for bringing in attitudinal change in the society through communal harmony and brotherhood and receive Govt. assistance for such purposes.” Given the enormity of the social challenge that an inter-caste marriage faces, the Foundation also joins the initiative for bringing in an attitudinal change among the members of society through inter-caste marriages which has the potential to bring sustainable social integration, harmony and fraternity.
6. Since the problem is societal, the solution has to be determined at the level of society. Further, as the matter pertains to the realm of tradition and mind-set, it has to be pursued in a calibrated manner by gradually convincing the society about the desirability of creating a progressive society for which the inter-caste marriages should be accepted as a norm. Therefore, there appears to be a need for greater involvement of Representatives of People from Panchayat to Parliament, Social Activists/ Reformers, Administration, Media etc. in the implementation of this Scheme.

2 (II) The Scheme: 
1. The Scheme would be known as ‘Dr. Ambedkar Scheme for Social Integration through Inter-Caste Marriages’.
2. The objective of the scheme is to appreciate the socially bold step, of an Intercaste marriage, taken by the newly married couple and to extend financial incentive to the couple to enable them to settle down in the initial phase of their married life. It is clarified that it should not be construed as a supplementary scheme to an employment generation or poverty alleviation scheme.
3. It shall be the discretion of the Minister of Social Justice & Empowerment & Chairman of Dr. Ambedkar Foundation to sanction the incentive to the Couple.
4. Submission of false/ fabricated information to the competent authority would be punishable as per law in force.

(III) Eligibility: 
 The eligibility criteria are as under:
1. An Inter-caste marriage, for the purpose of this Scheme means a marriage in which one of the spouses belongs to Scheduled Caste and the other belongs to a Non-Scheduled Caste.
2. The marriage should be valid as per the law and duly registered under the Hindu Marriage Act, 1955. An affidavit of their being legally married and in matrimonial alliance would be submitted by the couple.
3. No incentive is available on second or subsequent marriage.
4. Proposal would be treated as valid if submitted within one year of marriage.
5. The total annual income of the newly married couple, both put together, should not be more than Rs. 5.00 lakh.
6. The couple who have already received incentive from the State Govt./UT Administration are not be eligible for incentive from the Foundation under the Scheme. (IV) Extent of Incentive
1. The incentive for a legal inter-caste marriage shall be Rs.2.50 lakh per marriage. On receipt of a Pre-Stamped Receipt on a Ten Rupee Non-Judicial Stamp Paper the total amount of incentive will be released to the eligible couple in a single instalment through RTGS / NEFT to the joint account of the couple.
2. The Scheme would provide incentive to 500 such marriages in one year. Physical target for each state is fixed in proportion to the percentage share of SC population, as per Census 2011. The State-wise target for release of incentive under the Scheme is annexed as Annexure.
3. It has been decided that the scheme, to begin with implemented on a pilot basis for a period of 2 years i.e. 2013-14 and 2014-15 will be continued as a regular scheme with effect from 1 st April, 2015. 3
4. The District Authorities and State Government should be persuaded to be more proactive in supporting Inter caste Marriage (one spouse SC category) by organizing Mass Inter-caste marriages in the Districts / States. They may publicize the same in the local media, arrange functions for the inter-caste marriage invite eminent personalities to grace the occasion etc. An amount at the rate of Rs.25,000/- per inter-caste marriage will be paid to the District Authorities / State Government for organizing the above programme.
5. An amount of Rs. 25,000/-, for each marriage, would be released to the District Authorities for organising a befitting programme in which the incentive would be handed over to the couple.

(V) Norms for release of Incentive :
The norms for release of the Incentive amount under the Scheme are as follows:-
1. The proposal to give incentive under the Scheme should be recommended either by sitting Member of Parliament or Member of Legislative Assembly or the District Collector/ Magistrate and submitted by the State/UT Government.
2. The incentive for a legal inter-caste marriage shall be Rs.2.50 lakh per marriage. On receipt of a Pre-Stamped Receipt on a Ten Rupee Non-Judicial Stamp Paper the total amount of incentive will be released to the eligible couple in a single instalment through RTGS / NEFT to the joint account of the couple.
3. Power of Relaxation: Chairperson DAF & HMSJE may relax any provisions of the scheme in deserving cases.
4. How to apply :
 A statement showing copies of documents which are to be submitted by the applicant is enclosed. The proposal to give incentive under the Scheme should be recommended either by sitting Member of Parliament or Member of Legislative Assembly or the District Collector/ Magistrate and submitted through Department dealing with the development of the Scheduled Caste in the State/UT Go 4

Dr. Ambedkar Scheme for Social Integration through Inter-Caste Marriages : इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने 5 लाख रुपये की वार्षिक आय की सीमा को हटा कर अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई है। इस विवाह में दूल्हा या दुल्हन, कोई एक दलित होना चाहिए। ‘डॉ. अम्बेडकर स्कीम फॉर सोशल इंटिग्रेशन थ्रू इंटर कास्ट मैरिज’ साल 2013 में शुरू किया गया था, जिसमें हर साल कम से कम 500 ऐसे अंतरजातीय जोड़ों को मौद्रिक प्रोत्साहन देने का लक्ष्य था।

डॉ. अम्बेडकर विवाह योजना में आवेदन प्रक्रिया :

इस डॉ. अम्बेडकर विवाह योजना के तहत अनुसूचित जाति के कल्याण से संबंधित विभाग को आवेदन प्रस्तुत किया गया है। संबंधित राज्यों / संघ शासित प्रदेशों में और राज्य सरकार निदेशक को भी इसे अग्रेषित कर सकती है – डॉ. अंबेडकर फाउंडेशन, 15, जनपथ, नई दिल्ली -110001

Social Integration through Inter-Caste Marriage में पात्रता :

डॉ. अम्बेडकर विवाह योजना के अंतर्गत, आवेदन हेतु पात्रता निम्न है।
  • 1. इस योजना के प्रयोजन के लिए एक अंतर-जाति विवाह का अर्थ है शादी-विवाह
    जो पत्नियों में से एक अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है और दूसरा एक गैर अनुसूचित जाति का हो।
  • 2. विवाह हिन्दू कानून के अनुसार वैध होना चाहिए और विधिवत तहत पंजीकृत होना चाहिए तथा हिंदू विवाह अधिनियम, 1 9 55. कानूनी तौर पर विवाहित होने और इनका एक शपथ पत्र प्रदान करना होगा।
  • 3. दूसरे या बाद के विवाह पर कोई प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं है।
  • 4. शादी के एक वर्ष के भीतर प्रस्तुत होने पर प्रस्ताव वैध माना जाएगा।
  • 5. नव विवाहित जोड़े की कुल वार्षिक आय 5.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
  • 6. जो दंपती जो पहले ही राज्य सरकार / यूटी से प्रोत्साहन प्राप्त कर चुके हैं। प्रशासन के तहत फाउंडेशन से प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं हैं।
केंद्र ने सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना से जाति के आंकड़े जारी नहीं किए हैं। जम्मू और कश्मीर, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मेघालय और तमिलनाडु जैसे राज्यों में 95 प्रतिशत लोगों ने अपनी जाति में शादी की है। वहीं पंजाब, सिक्किम, गोवा और केरल जैसे राज्य इनसे बेहतर हैं। इन राज्यों में 80 प्रतिशत लोगों ने अपनी जाति में विवाह किया है।

ANNEXURE 










Tuesday, February 20, 2018

सम्मेलन निमंत्रण पत्र


कैसा यह सम्मेलन हुआ, रैगर खुद ही शर्मसार हुआ।
खंडित हुई समाज की एकता, अखंडता पर वार हुआ।
कोसते थे आलोचकों को, संयोजक खुद लाचार हुआ।
सोचा ना एक पल भी, कैसा समाज में व्यवहार हुआ।
रैगर खुश हुए या नाराज, ना इस बात पर विचार हुआ।

लोगों में आई नहीं जागृति, रघुबीर लिखना बेकार हुआ।

Friday, February 16, 2018

चतुर्थ भारतीय रैगर महासम्मेलन, जयपुर 1984



अव्दितीय चतुर्थ भारतीय रैगर महासम्मेलन, जयपुर 1984 ☄️🔥
🇪🇺🇮🇳 जय भीम जय रैदास 🇪🇺🇮🇳
अब जमाना बदल गया था। पुराने बुजुर्ग या तो इस दुनिया से चले गये थे, अथवा शारिरिक रूप से अत्यंत कमजोर हो गये थे। इसके अलावा अब रैगर समाज में ऐसी कुरीतिया भी नहीं रह गई थी जो एक जमाने में हुआ करती थी। रैगर समाज की युवा पीढ़ि शिक्षित होकर राजकीय सेवाओं में आने लग गई थी। उनमें सामाजिक जागृति के साथ राजनैतिक चेतना भी जागृत होने लग गई थी। ऐसे में रैगर समाज में धर्मदास शास्त्री का आगमन हुआ। वे अत्यंत गरीब रैगर परिवार के सीधे साधे सच्चे इंसान थे जो मन में रैगर समाज को आकाश तक पहुँचाने की इच्छा रखते थे। दिल्ली में ही उन्होनें अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। शास्त्री जी चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में रैगर जाति का प्रत्येक व्यक्ति आर्थिक और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली बने। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये उन्हें राजनीति शिखर को स्वयं छूना आवश्यक था। वे दिल्ली महानगर परिषद् से दो बार निर्वाचित हुए। दिल्ली महानगर परिषद् में विपक्ष का नेता वह ही बन सकता है जिसका राजनीति दल विपक्ष में सबसे बडी़ संख्या मे हो। परम्परा के अनुसार विपक्ष का नेता ही महानगर परिषद् की आश्वासन समिति का अध्यक्ष बनाया जाता हैं। शास्त्री जी 1977-1980 तक महानगर परिषद् में विपक्ष के नेता रहे जो रैगर समाज के लिये गौरव की बात थी। शास्त्री जी 1980-1984 तक कांग्रेस पार्टी से करोल बाग दिल्ली से निर्वाचित हुऐ थे।
नवल प्रभाकर तीसरी लोक सभा 1962-1967 तक लोक सभा के लिये निर्वाचित हुए थे। इसके बाद रैगर समाज के शिवनारायण सरसूणिया 1977 से छठी लोकसभा हेतु निर्वाचित हुए। आठवी लोक सभा से कांग्रेस प्रत्याशी श्रीमति सुन्दरवती प्रभाकर चुनाव जीती लेकिन इसके बाद रैगर जाति का कोई भी व्यक्ति लोकसभा में निर्वाचित नहीं हुआ। इसके कई कारण हैं जिनमें मुख्य कारण समाज में पदलोलुप व्यक्तियों की समाज के विरूध्द कार्य करने की नीति मुख्य हैं।
धर्मदास शास्त्री जी रैगर समाज के लोकप्रिय नेता थे, वह भाप चुके थे कि रैगर समाज में सामाजिक क्रांती लाने हेतु अखिल भारतीय रैगर महासभा को शक्तिशाली बनाना आवश्यक है। वे दिल्ली महानगर परिषद् के सदस्य होते हूए भी राजस्थान के गाँवो में रैगर जाति के गरीब पिछड़े पंच-पटलो से मिलते रहे और राजस्थान के गाँवो का दौरा करते रहे और रैगर समाज में राजनैतिक और सामाजिक जागृति की भावना उत्पन्न करते। दिल्ली में रैगर समाज ने उन्हे अपना सब कुछ मान लिया था और वह समाज के लिये हर प्रकार से मददगार बने।
💧मेरी राय में वे समाज के आधुनिक सुधारक बनकर नई पीढ़ि के लिये एक राजनैतिक और सामाजिक क्रांती का प्रतीक बन चुके थे।💧
श्रीमति इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। तृतीय अखिल भारतीय रैगर महासम्मेलन पुष्कर 1964 में हुआ था जिसका 20 साल का एक लम्बा अंतराल बीत चुका था। रैगर समाज में एकता में कमी आने लग गई थी। जिसके कारण समाज के लोगों के विकास की गति बहुत धीमी हो चुकी थी अतः उन्होने अपने सहयोगियों और रैगर समाज के गरीब तबके के पंचो से समर्पक साधा और अखिल भारतीय स्तर का महासम्मेलन बुलाने की इच्छा जाहिर की। इस बात को रैगर समाज ने माना और सभी ने शास्त्री जी की सराहना की तथा महासम्मेलन को सफल बनाने का वादा किया।
इस महासम्मलेन को लेकर कई बैठके आयोजित कि गई जिसमें मुख्य रूप से दिल्ली के रामचंद्र गोस्वामी, श्रीमति सुन्दरवती नवलप्रभाकर, भागीरथ धोलखेडिया, मोतीलाल बोकोलिया, किशनलाल जाटोलिया, किशन लाल कुरडिया,बिहारी लाल जागृत, भगवानदास खोरवाल आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इसी प्रकार राजस्थान से उमरावमल गुसाईवाल, लक्ष्मी नारायण खोरवाल, मास्टर रूपचंद जलुथरिया, भौरीलाल शास्त्री, छोगाराम कंवरिया, घासीराम पीपलीवाल, प्रभुलाल बालोटिया आदि का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।
अखिल भारतीय रैगर महासभा ने धर्मदास शास्त्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि चतुर्थ अखिल भारतीय रैगर महासम्मेलन 6 व 7 अक्टूबर 1984 को जयपुर में बुलाया जायेगा जिसमें विश्व नेता भारत की प्रधानमंत्री श्रीमति इंदिरा गांधी इस महासम्मेलन को सम्बोधित करे। इस महासम्मेलन को सफल बनाने के लिए धर्मदास शास्त्री ने अपने साथियों के साथ कई बार राजस्थान के गांव-ढ़ाणियो व कस्बो का दौरा किया। उन्होने इस महासम्मेलन के कार्य संचालन हेतु कई कमेटिया व समितियों का गठन कर उनके पदाधिकारी नियुक्त कर कार्य की जिम्मेदारीयां सौपी जो निम्न.प्रकार थी......
1. समन्वय समिति - छोगाराम बाकोलिया व रामचंद्र गोस्वामी
2. महिला संगठन समिति - श्रीमति सुन्दरवती प्रभाकर
3. विषय प्रस्ताव समिति - खुशहालचंद रैगर
4. कार्यगति समिति - मोती लाल बाकोलिया
5. धन संग्रह समिति - भागीरथ धोलखेडिया व चिरजी बाकोलिया
6. मंच समिति - भौरी लाल शास्त्री
7. स्मारिका समिति राजेन्द्र जी गाडेगावलिया दिल्ली
8. पांडाल समिति - किशन लाल जाटोलिया व तेजा पटेल सिंगारिया
9.स्वागत समिति - भौरी लाल शास्त्री व प्रभुलाल बालोटिया भट्ट
10.आवास समिति - उमरावमल गुसाईवाल व घासीराम
11. जलूस समिति - किशन कुरडिया
12. बैज बेनर समिति - प्रभुलाल मोर्य
13. नगर सजावट समिति - बिहारी लाल जागृत, कल्याण दास, जीवन मोर्य
रैगर मसाज के सभी व्यक्ति जयपुर के सड़को व चौराहे पर रैगर जाति के बेनर व झंडे और महासमँमेलन के पोस्टर लगा रहे थे। जयपुर एक दुल्हिन की तरह सजा दिया गया था। पूरे भारत देश से रैगर जाति के लोग जयपुर पहँच रहे थे। चांद पोल, घाटगेट, और रैगर बस्तियों में समाज के लोगो की आव भगत हो रही थी सभी के लिये खाने व ठहरने की व्यवस्था रैगर समाज के लोग कर रहे थे। यह महासम्मेलन रैगर समाज की एकता का प्रतीक बन गया था।
यह महा सम्मेलन जयपुर के रामनिवास बाग में रखा गया था जो खचाखच भरा होने के कारण लोग इस महासम्मेलन को देखने के लिये चौड़ा रास्तों पर खड़े होकर उल्लासपूर्वक इस ऐतिहासिग महासम्मेलन के ग्वाह बन रहे थे। भारत की प्रधानमंत्री श्रीमति गांधी का मंच पर आगमन हुआ। चारों और से तालियां ही तालियां बजने लगी तथा इंदिरा गांधी अमर रहे, भारत माता की जय , रैगर जाति अमर रहे, गंगा माई की जय के नारों से सारा आकाश गुंजायमान हो गया। मानो साक्षात रैदास जी आकाश से रैगर समाज को आशीर्वाद दे रहे हो।
इस महासम्मेलन में शिवचरण माथुर तत्कालीन मुख्यमंत्री राजस्थान मुख्य अतिथि थे। धर्मदास शास्त्री ने अपने भाषण में रैगर छात्रावास के लिये मुक्त जमीन की मांग रखी जो मुख्ममंत्री माथुर ने मान ली और पूरे समाज में हर्ष की लहर दोड़ पडी।
श्रीमति इन्दिरा गांधी का सम्बोधन एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक था। अपने भाषण में गांधी ने रैगर समाज को आहृवान किया कि वह उच्च शिक्षा प्राप्त करे तथा उन्नति की राह में आगे बढ़े। उन्होने विश्वास दिलवाया कि वह रैगर समाज के विकास में कोई कसर नही छोडेगी तथा रैगर समाज के हर सुख दुःख मे साथ रहेगी।
इस महासम्मेलन में दो दिनो तक राजनैतिक, आर्थिक, शैक्षणिक तथा सामाजिक चिंतन किया गया। इस प्रकार यह महासम्मेलन धर्मदास शास्त्री व उन्के सहयोगियो की देने थी।
इस महासम्मेलन के 16 दिन बाद ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई जिससे ध्रमदास शास्त्री जी की भी राजनीतिक रुप से गिरावट हो गई थी क्योकि शास्त्री इंदिरा गांधी के लेफ्टहेड कहलाये जाते थे।
दुःख इस बात का हे कि शास्त्री जी भीइस महासम्मेलन के बाद इस संसार में ज्यादा समय जीवित नही रहें। हमारे रैगर समाज का लाड़ला सदा के लिये रैगर समाज को अनाथ व असहाय बना कर इस दुनिया से सदैव के लिये चला गया।
1984 का महासम्मेलन रैगर जाति में अव्दितीय व अमर रहेगा।
🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺
मैं भी इस महासम्मेलन में एक चार बर्षीय अबोध बालक के रूप में देखने का सोभाग्य प्राप्त हुआ था। इसके लिये मेरे परिवार का आभार वःयक्त करता हूँ और उस रैगर समाज का जिसमे मेरा जन्म हुआ।
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
एडवोकेट कमल बालोटिया भट्ट
गांव काबरा मगरा क्षेत्र
जमालपुरा ब्यावर जिला अजमेर राज.

Saturday, January 27, 2018

कोर्ट केस के प्रार्थना पत्र का प्रारूप



न्यायालय पारिवारिक न्यायाधीश क्र.स.- 2
             जयपुर महानगर, जयपुर

प्रकरण संख्या:        / 2015

राजेश कुमार वर्मा पुत्र श्री अशोक वर्मा, आयु- 30 वर्ष, जाति- रैगर, निवासी- 31 मायापुरी कॉलोनी, मनोहरपुरा, जगतपुरा, जिला- जयपुर (राज.)
                                                                                
                 - प्रार्थी
बनाम
श्रीमती अनीता कुमारी पत्नी राजेश कुमार वर्मा पुत्री श्री कमल किशोर, आयु29 वर्ष, जाति- रैगर, निवासी- 15A, दुर्गानगर विस्तार, कालवाड रोड, हरनाथपुरा, जिला- जयपुर (राज.)
                                                                       
                    -अप्रार्थिया

प्रार्थना पत्र अंतर्गत अंतरिम अस्थाई अभिरक्षा धारा 12  भारतीय संरक्षक एवं प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सिविल प्रक्रिया सहिंता 1908

मान्यवर जी,
    प्रार्थी की ओर से अंतरिम अनुतोष के तहत अस्थाई अभिरक्षा चाहने बाबत प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय पारिवारिक न्यायाधीश महोदय के समक्ष निम्नलिखित प्रकार से पेश हैं-

1.      यह है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 27-04-2015 को श्रीमान न्यायालय पारिवारिक न्यायाधीश क्र. स. 2 जयपुर महानगर, जयपुर के समक्ष स्वयं के 4 वर्ष 7 माह के अवयस्क पुत्र अभिनव की अभिरक्षा चाहने बाबत याचना की गई| इस क्रम में प्रार्थी पूर्व में कई बार अपने ससुराल गया मगर उसे अप्रार्थिया और उसके माता पिता ने बच्चे से मिलने नहीं दिया| जिससे प्रार्थी पुत्र वियोग के चलते मानसिक अवसाद में रह रहा है और शारीरिक रूप से कमजोर हो गया है|
2.      यह है की अप्रार्थिया ने बिना किसी युक्ति युक्त कारण के प्रार्थी के परित्याग कर रक्खा है और हठधर्मिता के चलते सबक सिखाने के मकसद से महानगर सिविल न्यायालय क्र.स. 20 जयपुर महानगर में भारतीय दंड सहिंता की धारा 498अ और 406 तथा माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्र.स. 18, जयपुर महानगर, जयपुर में घरेलु हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की धारा 12 के तहत प्रकरण दर्ज करवा रखा है|
3.      यह है की अप्रार्थिया माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट स. 18, जयपुर महानगर, जयपुर के मार्फत प्रार्थी से पिछले तीन साल से भी अधिक समय से भारतीय दंड प्रक्रिया की धारा 125 के तहत स्वयं के लिए2000 रुपये और पुत्र के भरण पोषण हेतु 1000 रुपये प्रति माह ले रही है|
4.      यह है कि माननीय अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट स. 18, जयपुर महानगर, जयपुर के द्वारा दिनांक 20-10-2016 को घरेलु हिंसा से महिलाओ का संरक्षण अधिनियम की धारा 21 के तहत पुत्र अभिनव से मिलने के अधिकार के लिए आदेश पारित करते हुये प्रार्थी पिता का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया गया और प्रतेक महीने के अंतिम शनिवार को समय 3.15 PM से 4.15 PM तक न्यायालय के कमरे में केवल प्रार्थी पिता व उसकी माता गुलाब देवी को ही बच्चे से मिलने के लिए आदेश दिया|  प्रार्थी के अन्य पारिवारिक सदश्यों को पुत्र अभिनव से मिलने की अनुमति नहीं दी गई|
5.      यह है कि उक्त न्यायिक आदेश प्रार्थी पिता और उसके परिवार के लिये ऊँट के मुंह में जीरे के समान है| इस आदेश के अनुसार एक महीने में अप्रार्थिया पुत्र अभिनव से पूरे एक घंटे भी नहीं मिलने देती है और ना ही बात करने देती है और पुत्र अभिनव को पिता विरोधी शब्द (पापा तो गंदे है) उच्चारण करने के लिए बाध्य करती है जिससे अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश महोदय को बार बार अपनी कुर्सी छोड़कर पास के कमरे में आना पड़ता था|
6.      यह है कि अप्रार्थिया ने अभी तक पुत्र अभिनव के स्कूल और उसके शिक्षा, चिकित्सा आदि के स्तर के बारे में प्रार्थी को अवगत नहीं कराया|
7.      यह है कि अभी तक किसी भी न्यायालय द्वारा पुत्र अभिनव को कानूनी रूप से संरक्षण घोषित नहीं किया गया है| पुत्र अभिनव का जन्म दोनों के वैवाहिक संबंधो के उपरांत हुआ है और अभी तक संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 12 के तहत प्रार्थी पिता को भी विधिवक प्रावधानों के तहत बच्चे के शारीरिक व मानसिक विकास के लिये अंतरिम अस्थाई अभिरक्षा के अधिकार मिले है|

8.      यह है कि प्रार्थी द्वारा अपने प्राक्रतिक पुत्र अभिनव की अस्थाई अभिरक्षा से पुत्र अभिनव के चरित्र और व्यक्तित्व पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि पिता और पुत्र में आपसी स्नेह व प्यार बढेगा| इससे पहले प्रार्थी अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 20-10-2016 के बाद अपनी माता जी श्रीमती गुलाब देवी के साथ पुत्र अभिनव से चार बार मिल चुका है, जिसमे पुत्र अभिनव अपने पिता और दादी की गोद में बड़े स्नेह व प्यार के साथ बैठा है और प्यार भरी बातें की है|
9.      यह है कि अप्रार्थिया पिछली कई तारीख पेशियों पर जब भी पुत्र अभिनव को अधीनस्थ न्यायालय में लेकर आयी तो पुत्र अभिनव को पिता के विरुद्ध अवांछनीय बातें बोलने के लिए बाध्य करती थी जिससे पिता और पुत्र में प्यार ना बढ़ सके और पुत्र अभिनव पिता की गोद में ना आ सके| इस सम्बन्ध में प्रार्थी के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को शिकायत करने पर न्यायालय ने अप्रार्थिया अनीता को मौखिक रूप से पाबंध भी किया था|
10. यह है कि अप्रार्थिया अनीता अनुचित अनुतोष प्राप्त करने के लिये न्यायपालिका को ही नहीं अपितु राजस्थान लोक सेवा आयोग को भी गुमराह कर रही है| हाल ही मैं राजस्थान लोक सेवा आयोग के अधीनस्थ आर.ऐ.एस. 2016 के परीक्षा फॉर्म में अप्रार्थिया समस्त तथ्यों को जानते हुये अपने आपको तलाकशुदा कथन किया, जबकि अभी तक किसी भी पारिवारिक न्यायालय द्वारा विवाह विच्छेद की डिक्री पारित नहीं की गई और ना ही अप्रार्थिया का तलाक हुआ| जो इस बात को प्रमाणित करता है कि अप्रार्थिया तलाकशुदा कोटे का आरक्षण पाने के लिये दहेज़ और घरेलू हिंसा कानून का दुरुपियोग कर रही है| (राजस्थान लोक सेवा आयोग के अधीनस्थ आर.ऐ.एस. 2016 के परीक्षा फॉर्म की प्रिंटेड प्रत्तियाँ संलग्न)
11. यह है कि इस प्रार्थना पत्र से इस प्रकरण की मूल याचिका पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और प्रकरण के किसी भी स्तर पर प्रार्थी न्यायालय में अंतरिम अनुतोष के लिए आवेदन कर सकता है चाहे प्रकरण किसी भी स्टेज में चल रहा हो |




अतः संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 की धारा 12 में पुत्र की अस्थाई अभिरक्षा के प्रावधानों के तहत  पिता और उसके परिवार को निम्नलिखित अनुतोष दिलाने की कृपा करें:-
   I.     अप्रार्थिया प्रतेक सप्ताह में 2 दिन (48 घंटे) प्रार्थी और उसके परिवार से बच्चे को मिलवायेगी और सुपुर्द करेगी, जिससे प्रार्थी महत्वपूर्ण समय पुत्र अभिनव के साथ बिता सके और उसे शौपिंग और पिकनिक आदि करा सके|
  II.     प्रार्थी के घर और परिवार में होने वाले किसी भी कार्यक्रम में अप्रार्थिया पुत्र अभिनव को एक सप्ताह के लिये प्रार्थी और उसके परिवार को सुपुर्द करेगी|
 III.     अप्रार्थिया को पाबंध किया जाये कि वह भविष्य में बच्चे के मन में प्रार्थी पिता और उसके परिवार के प्रति मन में जहर और द्वेश की भावना पैदा नहीं करेगी जिससे पुत्र अभिनव का ब्रेन बाश ना हो सके|
 IV.     अप्रार्थिया भविष्य में प्राकृतिक पिता के होते हुये पुत्र अभिनव को किसी दुसरे पुरुष को पिता (पापा) कहने के लिये बाध्य नहीं करेगी|
  V.     प्रार्थी यथा संभव अपने पुत्र के अच्छे भविष्य के लिये उसके स्कूल में जा सकेगा और उसके अध्यापको से मीटिंग कर सकेगा|
 VI.     पुत्र की स्कूल में होने वाले सभी सांस्कृतिक कार्यक्रमों और शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी में प्रार्थी पिता पुत्र के साथ उपस्थित हो सकेगा|
VII.     बच्चे के बीमार होने पर अप्रार्थिया प्रार्थी को सूचित कर करेगी और मिलवायेगी|
VIII.     प्रार्थी यथा संभव प्रतेक दिन पुत्र अभिनव से फोन पर बातें कर सकेगा, इसके लिये अप्रार्थिया प्रार्थी पिता को अपना फ़ोन नंबर देगी और बात करवायेगी|
 IX.     अप्रार्थिया को पाबंध किया जावे कि कभी भी पुत्र अभिनव का नाम और सर नाम नहीं बदलेगी और समस्त दस्तावेजो में अभिनव का नाम और सर नाम अभिनव वर्मा (ABHINAV VERMA) ही रखेगी|
  X.     अप्रार्थिया को पाबंध किया जावे कि समस्त दस्तावेजो में पुत्र अभिनव के प्राकृतिक पिता का नाम प्रार्थी का पूरा नाम राजेश कुमार वर्मा (RAJESHKUMAR VERMA) ही रखेगी|
 XI.     यदि अप्रार्थिया स्वयं का गृह आवास और बच्चे का स्कूल बदलती है तो इसका प्रार्थी को 30 दिन के भीतर सूचना देगी और नये गृह आवास और स्कूल का पता व टेलीफ़ोन नंबर बतायेगी|

   यह है कि इस अंतरिम अस्थाई अभिरक्षा के प्रार्थना पत्र के मार्फतवास्तविक तथ्यों का आपके के समक्ष आना जरुरी है जिससे इस प्रकरण का समुचित न्याय निस्तारण हो सके और पुत्र वियोग से पीड़ित प्रार्थी पिता और उसके परिवार को पुत्र अभिनव के लाड प्यार करने व उसके साथ घूमने फिरने का अधिकार मिल सके|
अतः प्रार्थी की ओर से अंतरिम अनुतोष हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर माननीय पारिवारिक न्यायालय से निवेदन है कि अप्रार्थीया प्रार्थी को पुत्र वियोग में मानसिक रूप से परेशांन न करे और पुत्र अभिनव को समय समय पर प्रार्थी से मिलवाये और निम्नलिखित अनुतोष देकर पुत्र अभिनव से मिलने व अंतरिम अस्थाई अभिरक्षा का अधिकार देने की कृपा करे जिससे प्रार्थी अपने पुत्र के साथ घूम फिर सके और उसे शौपिंग व पिकनिक आदि करा सके|

धन्यवाद,

दिंनाक:

स्थान: जयपुर



पीड़ित प्रार्थी पिता

(राजेश कुमार वर्मा)

Wednesday, June 28, 2017

संस्था के मुख्य उद्देश्य

.................................रैगर.समाज के लोगों को मजबूत बनाने के लिये निम्नलिखित कार्य करता है
1 -  समाज के हित में व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा कौशल विकास के कार्यक्रम को करना 
2 - समाज के लोगों को आधुनिक तकनीक और सोशल मीडिया के बारे में सरलतम तरीके से व्यवहारिक जानकारी देना 
3 - ऐसे कार्यकलापों का संचालन करना, जिनका लक्ष्य  समाज के लोगों का आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, राजनैतिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास का संरक्षण सुनिश्चित करना हो 
4 - सरकारी, अर्ध सरकारी एवं निजी क्षेत्र में आरक्षण एवं समान भागीदारी को सुनिश्चित करवाना 
5 - अध्ययन और अनुसंधान के द्वारा और अंतर्निहित एकता के आधार पर विभिन्न संक्रतियो संस्कृतियों के माध्यम से एक दूसरे के साथ अधिकतम मधुर सम्बन्धों की स्थापना को सुनिश्चित करना 
6 - किसानों, मजदूरों और ग्रामीणों की दोस्ती और स्नेह को प्रगाढ़ करने के लिए, उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं और क्षेत्रों में रुचि लेना, अध्ययन, शोध, अन्वेषण, सर्वेक्षण के जरिए उनके कल्याण के लिए उनकी समस्या ओं के निराकरण ढूंढने में उनकी हर सम्भव मदद और सहयोग करना 
7 -  समाज के हितार्थ अर्थव्यवस्था, संस्कृति और व्यवहारिक अनुभवों के अकादमिक अध्ययन और अनुसंधान के बीच चर्चा, संवाद अध्ययन और शोधकार्य शुरू करवाना 
8-  समाज के लोगों के मध्य मित्रवत व्यवहार को प्रोत्साहित करने के साथ उनमें भाई चारे एवं सहयोग स्थापित करना 
9-  समाज के लोगों के कार्यशैली एवं जीवनशैली में सुधार के साथ साथ उनके सामाजिक स्तर को राष्ट्र तथा समाज के बीच ऊंचा उठाने हेतु जो भी जरूरी हो कार्य करना 
10 - रैगर समाज के लोगों से सम्बंधित भारत सरकार और राज्य सरकारों की सामाजिक न्याय, लोक कल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों नीतियों का प्रचार प्रसार करना और रैगर समाज के लोगों को उन योजनाओं से अवगत कराना जोकि उनके लाभ व उत्थान के लिए बनाई गई है 
11 - लोकतंत्र, समाजवाद, सामाजिकन्याय, समानता और शिक्षा आदि का ज्ञान रैगर समाज के लोगों को देना और लगातार व्यक्तिगत सम्पर्क द्वारा इन सबके प्रति भरोसा बनाएं रखने के लिए प्रेरित करना 
12 - रैगर समाज के लोगों को प्रेरित कर रैगर समाज के विकलांग व कुष्ठ जैसे असाध्य रोगों से पीड़ितों की मदद और सेवा करने को आगे आये साथ ही विकलांग, गूगे व नेत्रहीनों को स्वावलंबी बनाने के लिए कार्य करना 
13 - अंगदान, नेत्रदान, रक्तदान के लिए प्रेरित करना और नेत्रहीन सहायता कोष स्थापित करके निःसहायो के नेत्र बनवाने के लिए कार्य करना तथा अंधों को घुघरुदार लाठियां उपलब्ध करवाना 
14 - तूफान, भूकम्प या प्राकृतिक आपदा, या महामारी आदि से पीड़ित रैगर समाज के लोगों का संगठन के माध्यम से हर संभव मदद करना 
15 - रैगर समाज के लोगों को के समग्र विकास चरित्र निर्माण के लिए और वांछित शिक्षा प्राप्त करने हेतु बालवाटिका, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आदि की स्थापना करना व करवाना 
16 - रैगर समाज के लोगों को प्रफुल्लित और स्वस्थ जीवन प्रदान करने के लिए योग्य स्वास्थ्य रक्षक टीम तैयार करना, अस्पताल खोलना और उनका संचालन करना जिनके माध्यम से विशेष रूप से निर्धन और जरूरतमंद बच्चों व गर्भवती महिलाओं को हानिरहित दवा, पौष्टिक भोजन, मौसम के अनुकूल वस्त्रों आदि उपलब्ध करवाना 
17 - आपदा या महामारी से प्रभावित समाज के लोगों को भोजन, वस्त्र, औषधि आदि से तत्काल सहायता करना और विपत्ति से ग्रस्त हुए व्यक्तियों को अपेक्षित स्नेह, सहयोग और देखरेख दिलवाना 
18 - रैगर समाज के हित में बिभिन्न विषयों के राज्य क्षेत्र, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त और योग्य विशेषज्ञों को आमन्त्रित करके सेमिनार, वाद-विवाद, व्याख्यान, सम्मेलन, परिचर्चा, सामुहिक विवाह, वर वधू जान पहचान आदि का आयोजन व नियमित संचालन करके उनके रहन सहन व विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बौद्धिक गतिविधियों को बढ़ावा देना 
19 - रैगर समाज के हित में समय समय पर विभिन्न सांस्कृतिक व साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाना 
20 - रैगर समाज के लोगों को सामाजिक सुरक्षा दिलाने के लिए विशेष उपाय करना, जिसमें दुर्घटना, बिमारी, वृद्धावस्था आदि में जरूरी सहायता, बीमा और संरक्षण एवं रोजगार / स्वरोजगार, पुनर्वास जैसे विषय भी शामिल हैं 
21 - रैगर समाज के हित में समय समय पर विभिन्न सांस्कृतिक व साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन करना 
22 - रैगर समाज के लोगों के स्वास्थ्य, खेलकूद, मनोरंजन और सांस्कृतिक उत्थान के लिए जरूरी कार्य करना 
23 - रैगर समाज के हित में व्यावसायिक पत्र, पत्रिका, किताब, न्यूज चैनल केंद्र, न्यूज़ एजेंसी, रेडियो आदि का प्रकाशन, प्रसारण, संचालन करना व समाज के लघु समाचार पत्र पत्रिकाओं को विज्ञापन के माध्यम से सहयोग देना जिनका वास्तव में इस संगठन के लक्ष्य एवं उद्देश्यों की अभिवृद्धि की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो 
24 - रैगर समाज की एकता एवं भाषाई सौहार्द के उद्देश्य से अन्तर भाषायी सम्मेलनों, शिविरों का आयोजन करवाने और सदस्यों के हितों में पुस्तकालयों, शिक्षालयो, वाचनालयो, स्वास्थ्यालयो आदि का निर्माण करवाना 
25 - रोजगार परक कार्यक्रमों का आयोजन जिसमें कंम्प्यूटर, हिन्दी आशुलिपी, टंकण, प्रशिक्षण आदि भी शामिल हैं 
26 - संगठन के उद्देश्यों की आभिवृद्धी करने वाली उत्कृष्ट प्रदर्शन व कृतियों के प्रकाशन के लिए सदस्य लेखकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना जो किसी कारण से स्वंय अपनी कृतियों के प्रकाशन की व्यवस्था न कर सकते हो 
27 - रैगर समाज के लोगों के साथ भेद भाव, अन्याय, शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न अस्पृश्यता आदि की स्थिति में होने वाली घटनाएं घटने पर इस संगठन के द्वारा या इस संगठन के मार्ग दर्शन में सिविल, आपराधिक मुकदमे, शिकायत कायम करके या करवा करके यथा समय उचित कठोर कार्रवाई करवाना और पदाधिकारियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित कर पारंगत करना 
28- योग्य व्यक्तियों को रैगर महासंभा में पदांकित, पंजीकृत, मनोनीत, नियोजित, संगठित करना और संगठन के निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सदस्यता प्रदान करना और सदस्यों व पदाधिकारियों को सदस्यता व नियुक्ति के पत्र, प्रमाण पत्र, परिचयपत्र, पुरस्कार, सम्मान - पत्र आदि प्रदान करना 
29 - रैगर समाज के लोगों के हितों एवं सदस्यों को उनके आपसी विचारों, अनुभवों, ज्ञान आदि से लाभान्वित करवाने के लिए सभाओं, सम्मेलनों, कैम्पो, सेमिनारों, कार्यशालाओं, विचारशालाओं, प्रशिक्षणशालाओं आदि का आयोजन करना तथा इस संगठन द्वारा या इस संगठन के अनुरूप जैसे भी सम्भव हो पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकें आदि का प्रकाशन, प्रसारण, प्रदर्शन, मंचन आदि करना 
30 - इस संगठन के सदस्यों को जनसंख्या वृद्धि, अशिक्षा, बालविवाह, बेमेलविवाह, दहेज, सट्टा, जुआ, मद्यपान, अंधविश्वास, अमानवी यव्यवहार, धूम्रपान आदि सामाजिक बुराइयों के दुष्परिणामों आदि से अवगत करवा कर, यदुवंशीय समाज को इन सब बुराइयों से मुक्त कर सत्यनिष्ठ, विज्ञान सम्मत, तर्क सम्मत और प्रगतिशील जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित करना तथा अपनी अपनी मौलिक पहचान को कायम रखते हुए सभ्य मानव समाज की स्थापना करना 
31 -रैगर समाज को सक्षम बनाने के लिए जरूरी संसाधन जुटाकर उनके लिए स्थायी, अस्थायी, स्वरोजगार और व्यापार हेतु लघु उद्योग इकाईयों की स्थापना करना व उनको जरूरी ज्ञान, प्रशिक्षण एवं अनुदान या लोन प्रदान करना 
32 - रैगरसमाज के हितार्थ उद्देश्यों के लिए कार्यरत, संचालित अन्य यदुवंशीय समाज के संगठनों के साथ सह-सम्बन्ध और समन्वय स्थापित कर राष्ट्रीय स्तर पर रैगर समाज के हित में संरक्षण एवं उत्थान के लिए नीतियां बनाना और या एक महासंघ की स्थापना करना 
33 - रैगर समाज के समाज सुधारक सेनानी एवं कार्यकारी, महान पूर्वजों, वर्तमान या पूर्व समाज सुधारको, प्रेरणा स्रोतों आदि के सामाजिक योगदान या उनके साहित्य या संघर्ष या कार्यो के बारे में रैगर समाज के लोगों को विभिन्न माध्यमों से जानकारी देना साथ ही उनके नाम से विभिन्न स्तरों पर, विभिन्न प्रकार के सम्मान, पुरस्कार और प्रशस्तिपत्र या प्रतियोगिता आदि स्थापित या प्रारंभ कर योग्य व पात्र लोगों को पुरस्कृत करना 
34 - रैगर समाज के लोगों के शैक्षणिक विकास के लिए जगह जगह पर विशेष कर दूरदराज के पिछड़े क्षेत्रों में छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग निशुल्क आवासीय सरकारी, पब्लिक, कान्वेंट स्कूल और तकनीकी प्रशिक्षण केंद्रो की स्थापना करने व करवाने के लिए समुचित कार्य वाही करना 
35 - रैगर समाज के लोगों के उत्थान के लिए उक्त वर्णित एवं भविष्य में निर्धारित किये जाने या जासकने वाले इस संगठन के सभी उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सरकारी, अर्धसरकारी, निजी आदि देशी विदेशी निकायों, उपक्रमों, सरकार, दानदाताओं, संस्थानों, आम लोगों आदि से चन्दा, सहयोग, शुल्क, आदि के रूप में धनादि प्राप्त करना

Sunday, June 25, 2017

राष्ट्रपति के नाम प्रधानमंत्री का अत्यंत गोपनीय पत्र (यह पत्र राष्ट्रपति कार्यालय की फाइल में मिला)

प्रधानमंत्री,
भारत सरकार
नयी दिल्ली, 25 जून 1975
आदरणीय राष्ट्रपति जी, जैसा कि कुछ देर पहले आपको बताया गया है कि हमारे पास जो सूचना आयी है उससे संकेत मिलता है कि आंतरिक गड़बड़ी की वजह से भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर संकट पैदा हो गया है। यह मामला बेहद जरूरी है। मैं निश्चय ही इस मसले को कैबिनेट के समक्ष ले जाती लेकिन दुर्भाग्यवश यह आज रात में संभव नहीं है। इसलिए मैं आप से इस बात की अनुमति चाहती हूं कि भारत सरकार (कार्य संपादन) अधिनियम 1961 संशोधित नियम 12 के अंतर्गत कैबिनेट तक मामले को ले जाने की व्यवस्था से छूट मिल जाय। सुबह होते ही कल मैं इस मामले को सबसे पहले कैबिनेट में ले जाऊंगी। इन परिस्थितियों में और अगर आप इससे संतुष्ट हों तो धारा 352-1 के अंतर्गत एक घोषणा किया जाना बहुत जरूरी हो गया है। मैं उस घोषणा का मसौदा आपके पास भेज रही हूं।
जैसा कि आपको पता है धारा-353 (3) के अंतर्गत इस तरह के खतरे के संभावित रूप लेने की स्थिति में, जिसका मैंने उल्लेख किया है, धारा-352 (1) के अंतर्गत आवश्यक घोषणा जारी की जा सकती है।
मैं इस बात की संस्तुति करती हूं कि यह घोषणा आज रात में ही की जानी चाहिए भले ही कितनी भी देर क्यों न हो गयी हो और इस बात की सारी व्यवस्था की जाएगी कि इसे जितनी जल्दी संभव हो सार्वजनिक किया जाएगा।
आदर सहित
भवदीय
(इंदिरा गांधी)


राष्ट्रपति अहमद द्वारा आपातकाल की घोषणा
संविधान के अनुच्छेद 352 के खंड 1 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए मैं, फखरूद्दीन अली अहमद, भारत का राष्ट्रपति इस घोषणा के जरिए ऐलान करता हूँ कि गंभीर संकट की स्थिति पैदा हो गयी है जिसमें आंतरिक गड़बड़ी की वजह से भारत की सुरक्षा के सामने खतरा पैदा हो गया है।
नयी दिल्ली, राष्ट्रपति / 25 जून 1975
http://www.hastakshep.com/hindiopinion/remind-of-emergency---prime-ministers-highly-trusted-letter-to-the-president-14494