Monday, October 10, 2016

किसी भी महिला को डायन या डाकन कहकर प्रताड़ित करने वालों को अब सलाखों के पीछे जाना होगा।

किसी भी महिला को डायन या डाकन कहकर प्रताड़ित करने वालों को अब सलाखों के पीछे जाना होगा। यही नहीं, डायन कहकर दी गई प्रताड़ना से महिला की मौत होने पर इसमें शामिल लोगों को आजीवन कारावास तक हो सकेगा।
इस संबंध में राजस्थान सरकार कानून लेकर आई है, जो विधानसभा में पारित हुआ। डायन प्रथा को रोकने के लिए विधानसभा में लाए गए डायन प्रताड़ना निवारण विधेयक में कई सख्त प्रावधान किए गए हैं। इस कानून के तहत प्रताड़ना के जिम्मेदार लोगों पर लगाए जुर्माने और सरकार की योजनाओं से पीड़ित महिला का पुनर्वास भी किया जाएगा।
राजस्थान के कई स्थानों खासकर जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं को डायन बताकर प्रताड़ित करने की घटनाएं सामने आती रही हैं। विधेयक के प्रावधानों के मुताबिक अगर कोई तांत्रिक, ओझा, भोपा या पंडा डायन का इलाज या किसी महिला पर पड़े डायन के साए को दूर करने का दावा करता है, तो उसे भी जेल जाना होगा।
महिला की मौत पर आरोपियों को आजीवन कारावास
कानून के तहत डायन प्रथा को प्रोत्साहित करने वालों को भी जेल होगी। डायन प्रताडना में अगर पूरा गांव शामिल हुआ, तो सबके खिलाफ सामूहिक तौर पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया है। साथ ही, इस विधेयक में डायन प्रथा से प्रताडित महिला के पुनर्वास और मुआवजे का प्रावधान किया गया है।
डायन प्रताड़ना निवारण विधेयक के मुख्य प्रावधान
- महिला को डायन कहकर प्रताड़ित करने पर 1 साल से 5 साल तक जेल और 50 हजार और इससे अधिक का जुर्माना या फिर दोनों।
- महिला को डायन बताकर उसके साथ दुर्व्यवहार करने, सम्पत्ति से बेदखल करने, मुंह पर कालिख लगाने सहित अन्य रूप से प्रताड़ित करने पर 3 साल से 7 साल तक जेल और 50 हजार से अधिक का जुर्माना या फिर दोनों
- डायन निकालने का दावा करने पर भोपा, तांत्रिक और ओझा के खिलाफ 1 से 3 साल तक  के कारावास का प्रावधान और 10 हजार और इससे अधिक का जुर्माना
- डायन निकालने का इलाज करने का दावा करते हुए किसी तरह का अनुष्ठान करने पर 3 से 7 साल तक का कारावास और 50 हजार और उससे ज्यादा का जुर्माना या दोनों से दंडित
- डायन के रूप में प्रताड़ित महिला की मौत होने पर 7 साल से लेकर आजीवन कारावास और 1 लाख और उससे अधिक का जुर्माना या दोनों।
- सरकार डायन प्रताड़ना में लिप्त समूह पर सामूहिक जुर्माना लगा सकेगी, पूरा गांव या कॉलोनी शामिल हुई तो सबके खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा।
- पीड़ित महिला के पुनर्वास का है प्रावधान
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भीलवाड़ा। कहने को डायन प्रथा पर राज्य में रोक है लेकिन, इसका दंश अब भी महिलाओं को झेलना पड़ रहा है। एक वृद्धा जिसे 11 साल पहले डायन बता कर बेघर कर दिया गया था, वो आज एक बार भी इस आरोप का सामना कर रही है। 11 साल पहले डायन कह कर प्रताडि़त करने के बाद गांव छोड़ कर अन्यत्र रह रही वृद्ध महिला व परिजनों को अब नए स्थान पर पड़ोसी भी डायन कहकर प्रताडि़त करने लगे हैं। परेशान इस परिवार ने तंग आकर चेतावनी दी है कि वे अब सामूहिक आत्महत्या करेंगे। 
यह मामला भीलवाड़ा जिले के पुर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक वृद्ध महिला और उसके परिवार से जुड़ा है। 11 साल पहले समाज के लोगों ने उसे डायन कहकर प्रताडि़त ही नहीं किया बल्कि उन्हें गांव से बाहर भी निकाल दिया। ग्यारह साल से वह घर बार छोड़ कर प्रताप नगर थाना क्षेत्र में रह रही है। न्याय के लिए इस महिला ने दर-दर की ठोकरें खाई लेकिन उस पर लगा डायन का कलंक नहीं मिट पाया और न ही आरोपी पकड़े जा सके। समाज के लोग भी इस परिवार को न्याय नहीं दिला पाए।
पीडि़त वृद्धा ही नहीं घर के प्रत्येक सदस्य को डायन प्रथा का दंश झेलना पड़ रहा है। समाज और डायन के डंक से तंग आकर वृद्धा को ही नहीं बल्कि उसके शिक्षक पति को भी गांव छोडऩा पड़ा। साथ ही पति को तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति लेनी पड़ी। वृद्धा के घर में पढ़ी-लिखी बहू है। उसके बच्चे भी हैं, लेकिन जब वह पीहर जाती है तो समाज के डर से उसकी मां भी उसे रसोई में नहीं जाने देती है। आज इस परिवार को यहां भी डायन कहकर जब प्रताडि़त किया गया तो उसने एक मामला प्रताप नगर थाने में दर्ज करवाया। साथ ही महिला, उसके पति व बहू ने कहा कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वे इच्छा मृत्यु नहीं मांगेगे, बल्कि सीधे ही मौत को गले लगा लेंगे। वहीं, इस मामले में प्रताप नगर थाना पुलिस ने इस मामले में रामू बलाई के खिलाफ राजस्थाान डायन प्रताडना अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। 
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भारत में कानून की हुकुमत और सामाजिक चेतना के बावजूद डायन प्रथा और उसके हिमायती हार मानने को तैयार नहीं है. राष्ट्रीय महिला आयोग के मुताबिक भारत में विभिन्न प्रदेशों के पचास से अधिक जिलों में डायन प्रथा सबसे ज्यादा फैली है. इन जिलों में ऐसी औरतों की सूची लंबी है जो डायन करार दे दी गई और जुल्मों का निशाना बनी. ये सिलसिला अब भी जारी है. भारत के गांव-देहातों और छोटे कस्बों में अब भी कोई ओझा, भोपा और तांत्रिक किसी सामान्य औरत को कभी भी डायन घोषित कर रहा है. औरत की विडम्बना ये है कि इसमें उसके अपने घर परिवार और रिश्तेदार भी शामिल हो जाते है.
दर-दर की ठोंकरे
राजस्थान में टोंक जिले की कमला मीना तीन बच्चो की माँ है. पति ने ताउम्र साथ निभाने का वादा किया था.मगर एक दिन उसने कमला को डायन करार दे दिया और दूसरी शादी कर ली. कमला ने जब अपना दर्द बयान किया,गला भर आया. कुछ आंसू दामन पर गिरे,कुछ भीतर दिल के दालान पर. कमला ने कहा, � दस साल हो गए मुझे दर-दर की ठोकरें खाते हुए. पति बदला तो पीहर भी बदल गया. जिसके भी दरवाजे पर दस्तक दी, खाली हाथ लौटा दी गई. कसबे में कोई मकान तक किराये पर नहीं देता. जैसे ही पता चलता है ,मुझे मकान खली करने के लिए कह दिया जाता है�. कमला बताती है कैसे उसे आधी रात को घर से निकाल कर मारा पीटा गया, उसने अपने जिस्म पर उभरे कुल्हाड़ी की मार के जख्म के निशान भी दिखाए. कमला कहती है, �मेरी जान खतरे में है, न उसे पुलिस ने न्याय मिला न किसी इंसाफ के मंदिर से.�. इन औरतों के लिए कोई खाप पंचायत खड़ी नहीं होती.कोई रहनुमा भी मदद नहीं करता.
पति मरा,जिंदगी खत्म
हिमाचल प्रदेश की निर्मल चंदेल को उस वक्त सहारे की दरकार थी जब अकस्मात पति का निधन हो गया. इसके बाद जमाना बेदर्द निकला. निर्मल बताती हैं, � उस समय मेरी उम्र चौबीस साल थी, तब भी लोगों ने कहा इसने ही ऐसे कर्म किये जिससे पति की मौत हो गई. मुझे ही इसके लिए जिम्मेदार बताया गया.� निर्मल अब ऐसी ही प्रताड़ित औरतों के लिए काम करती है. वह बताती हैं, �जब मेरे भाई की शादी होने लगी तो सब लोगों ने कहा इसे दूर रखना ,मगर मेरे भाई ने इसे नहीं माना. दिक्कत ये है कि बाकि लोग इस तरह सामने नहीं आते जैसे मेरे भाई खड़े हुए.�
ओझा अपराधी
महाराष्ट्र में सामाजिक कार्यकरता विनायक तावडे़ और उनका संगठन कई सालों से डायन प्रथा के विरुद्ध अभियान चला रहे है. तावडे़ के मुताबिक आदिवासी इलाकों में ये प्रथा एक बड़ी समस्या बनी हुई है.वह बताते हैं कि कैसे एक ओझा गाव में एक महिला को डायन करार देने का उपक्रम करता है. तावड़े उदहारण देते हैं, �जैसे गांव में कोई बीमार हो गया,तो कुछ लोग जवार के दाने बीमार के ऊपर सात बार घुमाकर ओझा के पास ले जाते है. ओझा एक दाना इस तरफ, एक उस तरफ रख कर मन्त्र बोलना शुरू करेगा,कहेगा हाँ, .उसे डायन ने खाया है. उस डायन का घर नाले के पास है, उसमे पेड़ है, इतने जानवर है.आम के पेड़ है, महू का पेड़ है ,इतने बच्चे है, � वह आगे बताते हैं, �इनमे जो बातें अनुमान से किसी पर लागु हो जाऐ, उस औरत को डायन करार दिया जाएगा. हमने ऐसे ही एक ओझा को गिरफतार करवाया है. � राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य निर्मला सावंत प्रभावलकर ने स्वीकार किया, � देश के पचास से साठ के बीच ऐसे जिले है जहाँ इस कुप्रथा का बड़ा जोर है. कही महिला को डायन, कही डाकन, तेनी या टोनी, पनव्ती ,मनहूस और ऐसे ही नामों से लांछित कर उसे बहिस्कृत किया जाता है� प्रभावलकर के अनुसार ये समस्या शिक्षित वर्ग में भी है. जब कोई महिला राजनीती में आती है तो लोग कहने लगेगे ये जहां भी हाथ लगाएगी, नुकसान हो जायेगा. आप चुनाव हार जायेगे, ऐसा कह कर लांछित किया जाता है. पीड़ित महिलाओं में ज्यादातर दलित, आदिवासी या पिछड़ा वर्ग से है. सामाजिक कार्यकर्ता तारा अहलुवालिया ने राजस्थान में आदिवासी बहुल इलाकों में ऐसी पीड़ित महिलाओं की मदद की है. वह बताती है, �कोई 36 ऐसे मामले मेरे पास है जिनमें औरत को डायन घोषित कर दिया गया. मगर पुलिस ने कोई मदद नहीं की. फिर बताये कैसे इस कुप्रथा पर लगाम लगेगी. इन पीड़ित औरतों में कई इस कद्र टूट चुकी हैं कि जीने की ललक कम होने लगी है. �
डायन विरोधी कानून जरूरी
अहलुवालिया ने कहा, � ये समय है जब डायन विरोधी कानून बनना चाहिए. अकेले भीलवाड़ा जिले में ही कोई ग्यारह स्थान ऐसे है जो औरत के शरीर से डायन निकालने के लिए जाने जाते है. वहां हर सप्ताह भीड़ लगती है. इन औरतों के साथ हर तरह की हिंसा होती है�. दक्षिण राजस्थान की सुन्दर बाई विधवा है. उन्हें उनके भतीजे ने ही डायन घोषित कर दिया. सुन्दर बाई बताती हैं, � पहले मुझे डायन करार दिया,फिर एक दिन मृत घोषित कर पेंशन बंद करा दी. क्योंकि वो मेरी सम्पति हड़पना चाहता है. पेंशन वापस शुरू हो गई है.मगर अब भी मैं डरी हुई हूँ.�
लेखक श्री नारायण बारेठ राजस्थान के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार हैं और लंबे समय से बीबीसी से जुड़े हैं

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